जिला सीधी में पदस्थ विवेचकों के लिये नवीन अपराधिक अधिनियम के संबंध में एक दिवसीय वृहद कार्यशाला का पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविन्द्र वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी श्री अरविंद श्रीवास्तव के द्वारा किया गया शुभारंभ।

पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. रविन्द्र वर्मा के समन्वय प्रयास से पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार कक्ष में आज दिनॉक 20.05.2024 को नवीन आपराधिक अधिनियम के संबंध मे वृहद कार्यशाला का किया गया आयोजन।

कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. रविन्द्र वर्मा व अति.पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट श्री आसुतोश द्विवेदी एवं थाना प्रभारी की उपस्थिति मे मॉ सरस्वती का पूजन एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया तत्पश्चात अति पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते हुये नवीन आपराधिक अधिनियम कार्यशाला की रूपरेखा एवं उपयोगिता से सभी को अवगत कराया गया।

कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. रविन्द्र वर्मा द्वारा अपने उद्बोधन में बताये कि यह बदलाव भारतीय समाज की आवश्यकता और भावनाओं के अनुरूप है। कानून में संशोधन मुख्य रूप से अपराधी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने किया जा रहा है। कानून में संशोधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। आतंक और संगठित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के महत्व को नए कानून में स्पष्ट किया गया है।
तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट आसुतोश द्विवेदी द्वारा कार्यशाला में बताया गया कि तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं। सरकार द्वारा 24 फरवरी 2024 तीनों नये आपराधिक कानून से जुड़ी अधिसूचना जारी कर इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (Crpc) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। इनमें हुए बदलाव के बारे में चर्चा कि गयी साथ में कहा कि नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 64 होगी इसी तरह अन्य धाराओं में भी परिवर्तन के संबंध में बताया गया कार्यशाला के अंत में अति पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय का आभार व्यक्त किया जाकर कार्यशाला का समापन किया गया। कार्यशाला में निरीक्षक से लेकर सउनि स्तर के 75 से अधिक अधिकारी उपस्थित थे।

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