*।। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.07.2024 ।।*

 

    *दहेज़ लालच में आकर प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये विवश करने वाले आरोपियों को को माननीय न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास के दंड से किया दंडित ।*

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*नवविवाहिता मर्ग होने के कारण उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के द्वारा की गई थी विवेचना तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवं मेहनत के चलते कराई गई सजायाबी।*_

 

*सीधी।* पुलिस अधीक्षक डॉ रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्या. सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी के विवेचना तथा अभियोजन अधिकारियों के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप दहेज़ की लालच में आकर आत्महत्या के लिए विवश करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से कराया गया दंडित।

 

*मामला विवरण*

रोहित सिंह चैहान ने थाना कोतवाली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी वर्ष 2020 में आरती सिंह के साथ हुई थी। 5 मई 2021 को शाम करीबन समय 7 बजे वह बर्तन लेने अपने दूसरे घर गया था, जब बर्तन लेकर वापस आ रहा था तभी कुंआ के पास छटपटाहट की आवाज आने पर कुंआ में देखा तो उसकी पत्नी आरती सिंह फांसी लगाकर लटक रही थी और उसके पैर पानी के अंदर घुटना तब डूबे हुए थे जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फरियादी की सूचना पर थाना कोतवाली में मर्ग कायम कर कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें पाया गया कि मृतिका की शादी जुलाई, 2020 में रोहित सिंह निवासी जनकपुर के साथ हुई थी। नव विवाहिता मर्ग होने के कारण उसकी विवेचना राजपत्रित अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी द्वारा की गई जो जाँच में पाया गया कि शादी के बाद से ही मृतिका का पति, सास, ससुर एवं दादी सास दहेज में भैंस, बकरी एवं जेवरात की मांग को लेकर मृतिका के साथ गाली गलौच मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे। पति

रोहित सिंह, ससुर बीरेन्द्र सिंह, सास उर्मिला सिंह एवं दादी सास कुसुमकली सिंह लगातार दहेज की मांग को लेकर मृतिका को गाली

गलौच व मारपीट कर प्रताडित करते रहे। जिससे तंग आकर मृतिका ने 5 मई 2021 को ससुराल के कुंआ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टया धारा 498ए 304. बी, 34 भादंसं एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध घटित होना पाये जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 611/2021 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय द्वारा अभियोग पत्र जिला न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र. क्र 135/21 में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्रद्धा सिंह द्वारा शसक्त पैरवी करते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। *मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा उत्तम विवेचना एवं अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्रद्धा सिंह द्वारा* दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का सही समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, के द्वारा अभियुक्त पति रोहित सिंह चौहान तनय वीरेन्द्र सिंह चौहान उम्र 25 वर्ष एवं सास उर्मिला सिंह पति वीरेन्द्र सिंह चौहान उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम जनकपुर थाना कोतवाली सीधी को धारा 304बी भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की की सजा से दण्डित किया गया।

 

उपरोक्त समस्त कार्रवाई में विवेचक श्रीमती गायत्री तिवारी उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सीधी एवं अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्रद्धा सिंह की सराहनीय भूमिका रही है।

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