प्रेस विज्ञाप्ति दिनांक 08.06.2024

// दो अलग-अलग अपहृताओं को बहरी पुलिस ने उत्तर 24 परगना राज्य पश्चिम बंगाल एवं सिगरौली जिले से किया दस्तयाव //
पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविन्द्र वर्मा द्वारा जिले में अपहृत बालक बालिकाओं को दस्तयाब करने हेतु समस्त राजपंत्रित अधिकारियों एवं थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था जिसके पालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी श्री अरविन्द श्रीवास्तव व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बहरी निरी. रीता त्रिपाठी के नेतृत्व में दो अलग-अलग अपहृताओं को पश्चिम बंगाल एवं जिला सिंगरौली से दस्तयाव कर परिजनों को किया सुपूर्द
             मामले का सझिप्त विवरणः- 1. फरियादी दिनांक 29.03.2024 को थाना बहरी आकर रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 28.03.2024 को रात करीब 02 बजे मेरी बेटी बिना बताये कही चली गयी है जिसकी तलाश आस-पास नाते रिस्तेदारी में किया पर कही पता नही चल रहा है लगता है कोई मेरी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बहरी में धारा 363 भा.द.वि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया जाकर अपहृता की पता तलाश शुरू की गई। दौरान विवेचना भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दिनांक 07/06/24 को अपहृता को जिला सिंगरौली से दस्तयाव किया जाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया।
2. फरियादी दिनांक 25.05.2024 को थाना बहरी आकर रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 11.05.2024 को मेरी बेटी अपने नाना के घर गई थी जो 23.05.2024 को बस से बैठ कर घर आने वाली थी लेकिन आज दिनांक तक वापस नही आई है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बहरी में धारा 363 भा.द.वि. का अपराध कायम कर विवेचना में लिया जाकर अपहृता की पता तलाश शुरू की गई। दौरान विवेचना भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दिनांक 06/06/24 को अपहृता को उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से दस्तयाव किया जाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में निरी. रीता त्रिपाठी थाना प्रभारी बहरी, सउनि राजू प्रजापति, भूपेन्द्र बागरी का योगदान रहा है।
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