।। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.06.2024 ।।
// गड़ासा से साली के उपर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास के दंड से किया दंडित //
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चिन्हित सनसनी खेज मामले में थाना मझौली पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवं मेहनत के चलते 8 माह के अंदर कराई गई सजायाबी।_
सीधी। पुलिस अधीक्षक डॉ रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुसमी सुश्री रोशनी ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मझौली उनि दीपक बघेल के नेतृत्व में तथा मझौली पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप हत्या के प्रयास करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कारावास तथा जुर्माने से कराया गया दंडित।
मामला विवरण
दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को फरियादिया सुमन सिंह पुलिस सहायता केन्द्र अस्पताल चौकी सीधी में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि वह ग्राम छवारी थाना मझौली की रहने वाली है, आज सुबह 10 बजे फरियादिया की छोटी बहन हायर सेकेन्ड्री स्कूल खाम्ह गयी थी। पढ़ाई करने के बाद शाम करीब 3:30 बजे स्कूल की छुट्टी होने जब पीड़िता घर जा रही थी तो आरोपी ने पीडिता को रास्ते में रोका और बोला कि तुम्ही लोंगो के बहकाने पर उसकी पत्नी वापस घर नही आ रही। और इतना कहकर उसने चारा काटने वाले गड़ासा से जानलेवा हमला किया जिससे पीडिता के हाथ में गंभीर चोट लगी और वह लहू लुहान हो गई, उसका हाथ कटते-कटते बचा।। घटना की सूचना पर थाना मझौली सीधी में अपराध क्रमांक 1165/23 अंतर्गत धारा 34, 294, 323, 324, 307, 506 भादवि विरूद्ध सजन सिंह गोंड दर्ज किया जा कर विवेचना में लिया गया प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ रविंद्र वर्मा द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये थे। पुलिस द्वारा विवेचना की जा कर न्याय के लिये प्रकरण न्यायालय मझौली में प्रस्तुत किया गया जहां से उपार्पण पश्चात प्रकरण विचारण हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी को प्राप्त हुआ जहां माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.) की अदालत ने सुनवाई की है।
मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा उत्तम विवेचना एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रशान्त कुमार पाण्डेय एवं नोडल अधिकारी उप निरीक्षक पी.एल. टांडिया द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का सही समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुतीकरण के फल स्वरुप प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त सजन सिंह गोड़ तनय चिन्तामणि सिंह गोंड़ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम छवारी थाना मझौली को धारा 341 भा.द.वि. में 1 माह का साधारण कारावास एवं 500 सौ रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 326 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड अदायगी के व्यतिक्रम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
उपरोक्त समस्त कार्रवाई में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रशान्त कुमार पाण्डेय एवं नोडल अधिकारी उप निरीक्षक पी.एल. टांडिया की सराहनीय भूमिका रही है।