प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.07.2024

// नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जिले में की गई पहली एफआईआर //

नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 आज दिनांक 01 जुलाई से देशभर में लागू हो गया है, जिसके तहत तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) अस्तित्व में आ गये हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत सीधी जिले में पहली एफआईआर जिले के चुरहट़ थाने पर दर्ज की गई है। जो फरियादी आशीष कुमार पाण्डेय पिता श्री राम रंगीले पाण्डेय उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम सहवानी कला थाना अमिलिया जिला सीधी का रहने वाला हूँ। आज दिनाँक मैं अपनी मारूती अल्टो कार से सीधी से रीवा जाने के लिए निकला था समय करीबन 12.30 बजे के लगभग जैसे ही ग्राम बढौरा बाजार के पास पहुँचा तो पीछे तरफ से महालक्ष्मी बस का चालक तेज गति लापरवाही पूर्वक उपरोक्त बस को चलाते हुए लेकर आया और मेरी कार में पीछे से जोर से ठोकर मार दिया बस की ठोकर लगने से मेरी कार अनियंत्रित होकर रोड के किनारे दाहिने तरफ जाकर पलट गई। इतने में आस पास के कुछ लोग जिसमें संदीप द्विवेदी निवासी सरई भी आ गए थे। उन्होने मुझे गाडी से बाहर निकाला। एक्सीडेंट के कारण मेरी की कार में काफी क्षति हुई है। घटना की रिपोर्ट करने आया हूँ कार्यवाही की जाय। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना चुरहट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

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