*// प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.07.2024 //*

 

नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत जिले भर में की गई 14 एफआईआर 

 

*सीधी।*

पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक सीधी श्री अरविंद श्रीवास्तव के मार्गदर्शन मे नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत जिले भर में की गई 14 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैँ।

नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 दिनांक 01 जुलाई से देशभर में लागू हो गए है, जिसके तहत तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) अस्तित्व में आ गये हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत सीधी जिले में 14 एफआईआर जिले भर मे दर्ज की गई है। 

*जिसमें…*

* थाना कोतवाली में* अप0क्र0 486/24 धारा 137(2)

* थाना रामपुर नैकिन में* 01.अप0क्र0 599/24 धारा 296,115(2),351(2),3(5) 02.अप0क्र0 600/24 धारा 281,125(।) 03.अप0क्र0 601/24 धारा 296,115(2),351(2),3(5)

* थाना अमिलिया में* अप0क्र0 432/24 धारा 296(बी),351(2),115(2) और अप0क्र0 433/24 धारा 303(2),317(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं ,4/21 खान खनिज अधिनियम, एव 130(1)/177,1 30(3)/177,77/ 177 एमव्ही एक्ट

* थाना बहरी में* 01.अप0क्र0 499/24 धारा 296,115(2),351(3),3(5) 02.अप0क्र0 450/24 धारा 296,115(2),351(3),3(5) 03. अप0क्र0 451/24 धारा 64(1),64(2)

* थाना भुइमांड में* अप0क्र0 25/24 धारा 296,115(2),351(3),3(5)

* थाना जमोड़ी में* 01.अप0क्र0 408/24 धारा 296,115(2),351(3),3(5) 02. अप0क्र0 409/24 धारा 296,332(c),351(2/3),109(1) 03. अप0क्र0 410/24 धारा 296, 351(3)

इसप्रकार जिले भर मे उपरोक्त थानो द्वारा 14 भारतीय न्याय संहिता (BSA) के तहत अराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

     *सीधी पुलिस पीड़ित को न्याय दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है। नवीन सशक्त कानून के द्वारा वैधानिक ढंग से अपराधियों एवं आपराधिक गतिविधि मे सलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सीधी पुलिस सदैव आमजन हेतु तत्पर है।*

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