*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.07.2024*

 

*|| अवैध नशे के विरुद्ध लगातार जारी है सीधी पुलिस की कार्यवाही ||*

 

   *कार्यवाही करते हुये 70 हजार रूपये कीमती 7 किलो 230 ग्राम गांजा व परिवहन मे प्रयुक्त मोटर सायकल कुल मशरूका कीमती 140000 हजार रूपये जप्त कर 03 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुये प्रकरण किये पंजीबद्ध।*

पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ. रविन्द्र वर्मा (भापुसे) के कुशल निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी श्री अरविंद श्रीवास्तव, उप पुलिस अधीक्षक चुरहट आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी अमिलिया निरीक्षक राजेश पांडेय के नेतृत्व मे पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ के परिवहन व विक्रेताओ के ऊपर कार्यवाही करते हुये 7 किलो 230 ग्राम गांजा के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार ।

 

*मामले का संक्षिप्त विवरणः*-दिनांक 03.07.2024 को देहात भ्रमण के दौरान उनि इंद्राज सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की कुचवाही तरफ से संदेही रवि साहू काले रंग की मोटर सायकल क्रमांक MP 53 ME 5471 से जिसमें सामने लाल रंग से महाकाल लिखा है संदेही रवि साहू जो बाईक चला रहा बीच में दूसरा संदेही माह मुबारक खान जो बीच में काले रंग का बैग लिये बैठा है जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा लिये है तथा पीछे तीसरा संदेही काला टी शर्ट व हाफ पैन्ट मे है जो कुचवाही तरफ से सोन पुल होकर कोदोरा तरफ अबैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु ले जाने की फिराक है। थाना प्रभारी अमिलिया द्वारा मुखविर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को सूचित कर वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन पर टीम गठित कर मुखविर के बताये स्थान सोन नदी जोगदहा पुल पहुंचे जहाँ नहरी तरफ से एक मोटर सायकल जिसमें तीन व्यक्ति बैठे हुए व बीच वाला लडका एक काले रंग का बैग लिये था आते हुये दिखाई दिये जिन्हे जोगदहा पुल के पास रोका जिनका नाम पता पूछा जो मोटर सायकाल चलाने वाला अपना नाम रवि साहू पिता रामलखान साहू उम्र 21 वर्ष निवासी अमिलिया थाना अमिलिया, बीच वाला व्यक्ति जो काला झोला लिया था अपना नाम माहे मुबारक खान पिता मोहम्मद हसन उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम कोदौरा थाना अमिलिया तथा तीसरा पीछे बैठा व्यक्ति सुनील कुमार दाहिया पिता भाईलाल दाहिया जब 24 वर्ष निवासी ग्राम सजवानी थाना अमिलिया का होना बताया तथा मौके पर उक्त संदेहियों के कब्जे से काले रंग के झोला की तलाशी लेने पर अवैध मादक पदार्थ गंजा होना पाया गया जिसको तौल कराने पर 7.236 किलोग्राम गांजा कीमती 70000 हजार रूपये पाया गया जिसे आरोपियों से जप्त कर समाग्री के संबंध में वैद्य दस्तावेज की मांग की गई जो कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये आरोपियों का उक्त कृत्य एनडीपीएस की धारा 20(बी) के तहत दंडनीय पाए जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।

 

*उक्त कार्यवाही के दौरान BNSS की धारा 105 एवं 185 2023 के अनुरूप तलाशी एवं जप्ती की वीडियोग्राफी मोबाईल से कराई गई तथा वीडियोग्राफी का पंचनामा भी तैयार किया गया है।*

 

*जप्त सामाग्री :*-

📌 7.236 किलोग्राम गांजा कीमती 70000 हजार रूपये।

 

📌 मोटर सायकल 70000 हजार रूपये।

 

*गिरफ्तार आरोपीः-*

📌 रवि कुमार साहू पिता रामलखन साहू उम्र 21 निवासी अमिलिया थाना अमिलिया जिला सीधी।

 

📌 माहे मुबारक खांन पिता मोहम्मद हसन उम्र 26 निवासी ग्राम कोदौरा थाना अमिलिया जिला सीधीं।

 

📌 सुनील कुमार दाहिया पिता भाईलाल दाहिया जब 24 वर्ष निवासी ग्राम सजवानी थाना अमिलिया जिला सीधी।

 

*सराहनीय भूमिका* :-उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी अमिलिया निरी. राजेश पाण्डेय, उनि इन्द्राज सिंह, प्र.आर. रावेन्द आर. सदीप गुर्जर, दीपेन्द्र कुमार, सैनिक श्यामदत्त द्विवेदी व अमिलिया पुलिस के अन्य पुलिसकर्मियो की अहम भूमिका रही है।

keyboard_arrow_up
Skip to content