।। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.07.2024 ।।
अवैध रूप से धन की माग करना, माग पूरी न होने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले आदतन अपराधी पर नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जमोड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के ऊपर थाना कोतवाली एवं जमोड़ी में लगभग 1 दर्जन अपराध है पंजीबद्ध।
सीधी ।
पुलिस अधीक्षक डॉ रविंद्र वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्या. सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी के कुशल मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी जमोड़ी उप निरीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में जमोड़ी पुलिस द्वारा अवैध संपत्ति की माग करने माग पूरी न होने पर मारपीट करने वाले आदतन आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
मामले का संक्षिप्त विवरण:- दिनाँक 06.07.2024 को फरियादी दिनेश जायसवाल पिता साधू जायसवाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम नौढिया थाना जमोडी जिला सीधी थाना जमोड़ी में उपस्थित आकर रिपोर्ट लेख कराया कि कल दिनांक 05.07.2024 को समय लगभग 08.00 बजे शाम मैं अपने घर के पास था तभी ग्राम डेम्हा के लाला उर्फ भारत सिंह आये और मेरे से बोले कि मुझे शराब पीने के लिए पैसा दो मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं इसी बात पर मुझे माँ बहन की गाली गलौज करते हुए हाथ मुक्का लात से मारपीट करने लगे और मुझे उठा कर जमीन पर पटक दिए तब मैं हल्ला गोहार किया तो वहा से गुजर रहे लोग आकर बीच बचाव किये तब लाला उर्फ भारत सिंह जाते समय बोल रहा था कि इस बार तो बचा दिया हूँ अगली बार मिला तो जान से खत्म कर देगें। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जमोड़ी में धारा 296, 115(2), 119(1), 351(2)(3) बीएनएस का अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
आरोपी का पूर्व अपराधिक रिकार्डः- थाना कोतवाली में धारा 325 भा.द.वि. का एक, धारा 294, 323, 506, 34 के दो, धारा 294, 323, 324, 341, 506, 34 भा.द.वि. का एक एवं धारा 279 भा.द.वि. का एक कुल 06 प्रकरण पूर्व में पंजीबंद्ध किये जा चुके है वही थाना जमोड़ी में धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. का एक, धारा 379, 414, 34 भा.द.वि. एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम का एक, धारा 279, 337 भा.द.वि. का एक, नवीन कानून की धारा 296, 126(2), 351(2)(3) बीएनएस का एक एवं धारा 296, 351(2)(3) बीएनएस का एक कुल 05 प्रकरण पूर्व में पंजीबंद्ध है इस प्रकार आरोपी पर अभी तक कुल 11 प्रकरण पंजीबंद्ध किये जा चुके है।