प्रेस विज्ञप्ति
जिले में दो अलग-अलग सनसनीखेज एवं चिन्हित प्रकरणों में आरोपियों को हुई सजा — पीड़ितों को मिला न्याय
“पुलिस की सतर्कता और अभियोजन की मजबूत पैरवी से अपराधियों को उम्रकैद”
जिला पुलिस सीधी द्वारा अपराधों पर त्वरित एवं सशक्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों को चिन्हित कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है। यह सफलता पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव के मार्गदर्शन तथा पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों की सतत मेहनत का परिणाम है।
पहला प्रकरण – दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट
दिनांक 10 अगस्त 2024 को आरोपी अच्छेलाल कुशवाहा ने पीड़िता से दुष्कर्म कर धमकाया तथा 14 अगस्त को पुनः प्रयास किया। साहस बटोरकर पीड़िता ने 19 अगस्त को थाना बहरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश बैस ने विवेचना करते हुए आरोपी को 20 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा तथा 29 सितम्बर 2024 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट सीधी ने डीएनए परीक्षण रिपोर्ट एवं गवाहों के बयानों के आधार पर दिनांक 26 अगस्त 2025 को आरोपी अच्छेलाल कुशवाहा को आजीवन कारावास एवं ₹25,000 अर्थदण्ड से दंडित किया।
इस प्रकरण में जिला अभियोजन कार्यालय के विशेष लोक अभियोजक प्रशांत कुमार पांडेय की प्रभावी पैरवी के साथ-साथ नोडल अधिकारी निरीक्षक राकेश बैस एवं सहायक नोडल अधिकारी सउनि सोहागवती सिंह का विशेष योगदान रहा। इन्होंने साक्ष्य एवं गवाहों को उचित समय पर और सही ढंग से न्यायालय में प्रस्तुत कर दोषसिद्धि सुनिश्चित कराई।
दूसरा प्रकरण – हत्या (धारा 302 भादवि)
दिनांक 10 मार्च 2020 को ग्राम रामपुर नैकिन में विवाद के दौरान आरोपी छोटू कोल, गोलू कोल, बबुआ कोल एवं बिहारी कोल ने फरियादी कल्लू साकेत व परिजनों पर हमला किया। आरोपी छोटू कोल ने निरमोही साकेत को लोहे के बका से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक पांडे द्वारा अपराध क्रमांक 140/20 धारा 302/34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना उपरांत शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह ने सशक्त पैरवी की। परिणामस्वरूप माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर नैकिन ने अभियुक्त राजबिहारी कोल, बबुआ कोल एवं बृजनंदन उर्फ गोलू कोल को धारा 302 एवं 323/34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹500-₹500 अर्थदण्ड से दंडित किया। आरोपी छोटे उर्फ छोटे लाल के फरार होने पर स्थायी वारंट जारी किया गया।
इस प्रकरण में नोडल अधिकारी निरीक्षक सुधांशु तिवारी (थाना प्रभारी, रामपुर नैकिन) एवं सहायक नोडल अधिकारी उप निरीक्षक शेषमणि मिश्रा (चौकी प्रभारी, पिपरांव) की सक्रिय भूमिका उल्लेखनीय रही। इन्होंने अभियोजन पक्ष के साथ मिलकर गवाहों एवं साक्ष्यों को न्यायालय में सही समय पर प्रस्तुत कर दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
✨ पुलिस एवं अभियोजन टीम का सराहनीय कार्य
इन दोनों प्रकरणों में जिला अभियोजन अधिकारियों द्वारा की गई प्रभावी पैरवी तथा नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों द्वारा साक्ष्य एवं गवाहों का समय पर एवं उचित प्रस्तुतीकरण करना अत्यंत सराहनीय है। पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों से ही इन जघन्य अपराधों के आरोपियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाई जा सकी।