*।। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.08.2024 ।।*

 

    *नाबालिग के साथ लैगिंक हमला करने वाले आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 50 हजार के दंड से किया दंडित ।*

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*चिन्हित सनसनी खेज मामले में थाना कमर्जी पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवं मेहनत के चलते 1 वर्ष के अंदर कराई गई सजायाबी।-*

 

सीधी। पुलिस अधीक्षक डॉ रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द श्रीवास्तव के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कमर्जी उनि पवन सिंह के नेतृत्व में तथा कमर्जी पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप नाबालिक के साथ लैगिक हमला करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 50 हजार के जुर्माने से कराया गया दंडित।

 

*मामला विवरणः-* दिनांक 17.08.2023 को फरियादिया/पीडिता अपने मॉ के साथ थाना उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई की दिनांक 15.08.2023 के शाम 04.00 बजे के लगभग मै गांव के सरपंच के घर पर मजदूरी का पैसा लेने जा रही थी कि रास्ते में दो लड़के काले रंग की मोटर सायकल जबरजस्ती बैठाकर तेन्दुआ नहर की मेड़ में ले जाकर बड़ा वाला लडका मेरे साथ गलत काम (बलात्कार) किया एवं उसका साथी गाड़ी पास खडा होकर आने जाने वाले लोगो पर नजर रख रहा था। उसी समय मेरे मामा के लड़के जो वही बकरी चरा रहे थे, आ गये एवं दोनो को पकड़ लिये जिनसे नाम पता पूछे जाने पर गलत काम करने वाला अपना नाम कमालुद्दीन मंसूरी एवं उसका साथी अपना नाम मोहम्मद आशिक दोनो निवासी हिनौती थाना अमिलिया का होना बताये जो कुछ देर मे मेरी मम्मी, मामा भी आ गये थे जिन्हे मै सारी बात बतायी डर के कारण हम तत्काल रिपोर्ट करने नही आये थे जो आज रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जाय पीडिता की रिपोर्ट पर थाना कमर्जी में आरोपियों के विरूद्ध धारा 363, 366(क), 120(बी), 376, 376(डी) ता.हि., 5(ह)/6 पाक्सो एक्ट, 3(2)(व्ही), 3(1)(ू)(पप) एससी एसटी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ रविंद्र वर्मा द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये थे। पुलिस द्वारा विवेचना की जा कर न्याय के लिये प्रकरण माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट सीधी में प्रस्तुत किया गया जहां माननीय विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट सीधी की अदालत ने सुनवाई की है। मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा उत्तम विवेचना एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी भारती शर्मा एवं नोडल अधिकारी उप निरीक्षक पवन सिंह द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का सही समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुतीकरण के फल स्वरुप माननीय विशेष न्यायाधीश विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त कमालुद्दीन मंसूरी पिता जमालूद्दीन मंसूरी उम्र 24 वर्ष एवं मोहम्मद शाहिद अंसारी पिता आशिक अली उम्र 21 वर्ष दोनो निवासी हिनौती थाना अमिलिया को धारा 366 भादवि में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000-5,000 रू. का अर्थदण्ड तथा धारा 5 (जी)/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 20,000- 20,000 रू. के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की कुल धनराशि रुपए 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए मात्र) अभियोक्त्री को धारा 357 (1) (इ) द.प्र.स. के प्रावधानों के अनुसार अपील अवधि पश्चात अपील न होने की स्थिति में अभियोक्त्री को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किये जाने का भी आदेश पारित किया है।

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