*।। प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.07.2024 ।।*

*।। नाबालिक अपहृताओं के दस्तायाबी अभियान के तहत दो अलग-अलग नाबालिग अपहृताओ को थाना कोतवाली एवं बहरी पुलिस ने किया दस्तयाब।।*

 

मध्य प्रदेश शासन व पुलिस मुख्यालय द्वारा महिलाओ व बच्चों के विरुद्ध होने वाली घटनाओ में शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ रविंद्र वर्मा द्वारा जिले भर में अपहृत बालक बालिकाओं को दस्तयाब करने हेतु निर्देशित किया गया इसी तरताम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारियों के नेतृत्व में दो अलग अलग नाबालिगों को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

 

*मामला विवरणः-*

*1.* फरियादि दिनांक 24.07.2024 को थाना कोतवाली जिला सीधी उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट किया की उसकी नाबालिक लड़की उम्र 13 वर्ष दिनांक 23.07.2024 को स्कूल जाने के लिए गयी थी जो वापस नही आई जिसका आस पड़ोस पता तलाश किये लेकिन कही पता नही चला मुझे लगता है कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली सीधी में धारा 137(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना अपहृता की पता तलाश एवं दस्तयाबी हेतु टीम गठित की गई तथा अपहृता को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

 

*2.* फरियादिया दिनांक 24.07.2024 को थाना बहरी उपस्थित आकर इस आशय कि रिपोर्ट लेख कराई कि मेरा 11 वर्ष का नाबालिग लड़का दिनांक 21.07.2024 के सुबह 08ः00 बजे घर से नृत्य क्रिया हेतु निकला और 10 बजे तक वापस नही आया। घर वापस न आने पर आस पड़ोस नाते रिस्तेदारी सभी जगह पता की जो कही नही मिला लगता है कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादिया कि रिपोर्ट पर थाना बहरी मे धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना व पता मे लिया गया दौरान पता तलाश कडी मशंकत के बाद अपहृत बालक की जानकारी ग्राम खैरही थाना कोतवाली जिला सीधी मे होना पाई गई जिसे दिनांक 30/07/2024 को दस्तयाब किया जाकर वैधानिक कार्यवाही उपरांत परिजनों के सुपुर्द किया गया।

keyboard_arrow_up
Skip to content