*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.08.2024*

 

*।। लगातार अपराध में संलिप्त आरोपियों की जमानत निरस्तीकरण अभियान के तहत सीधी पुलिस ने दो आरोपियों की जमानत करवाई निरस्त।।* 

 

पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी जमोड़ी उनि विशाल शर्मा के नेतृत्व में लगातार अपराध में संलिप्त दो आरोपियों की माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी से के माध्यम से जमानत करवाई गई निरस्त

 

म0प्र0 शासन द्वारा लगातार अपराध कारित करने वाले अपराधियों पर कठोर कार्यवाही करने के संबंध में आरोपियों की जमानत निरस्त करने हेतु शासन स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता से अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि पर्व अपराध में जमानत पर रिहा हुए अपराधियों द्वारा पुनः अपराध घटित करने पर उनकी माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत निरस्तीकरण करवाकर प्रभावी कार्यवाही की जा सकें। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉ रविन्द्र वर्मा द्वारा लगातार अपराध कारित करने वाले अपराधी जो जमानत पर रिहा हुए है कि पुनः अपराध घटित करने के आधार पर आरोपियों को सूचीबद्ध करने हेतु एवं उनके जमानत निरस्तीकरण प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रेषित करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता से सीधी जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

 

*इसी तारतम्य में थाना प्रभारी जमोड़ी के द्वारा थाना जमोड़ी के अपराधिक प्रकरण में दो आरोपियों की जमानत निरस्तीकरण हेतु माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी सीधी में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिनका विवरण निम्नानुसार है -*

आरोपी आनंद यादव उर्फ छोटू पिता सुदर्शन यादव उम्र 25 वर्ष निवासी हवाई पट्टी पनवार बघेलान टोला थाना जमोडी जिला सीधी (म.प्र.) के विरूद्ध थाना रामपुर नैकिन में 296/20 धारा 302, 394, 397, 201 भादवि का एवं थाना जमोडी में आरोपी आनंद यादव उर्फ छोटू एवं उसके साथी रवि बंशल पिता सम्पति बंसल उम्र 19 वर्ष निवासी पनवार थाना जमोडी के अपराध 250/24, 251/24 धारा 379 भादवि० का कायम किया गया था एवं अपराध क्रमांक 252/24 धारा 457, 380 भादवि में आरोपी आनंद यादव उर्फ छोटू एवं उसके साथी रवि बंशल पिता सम्पति बंसल उम्र 19 वर्ष निवासी पनवार थाना जमोडी के विरूद्ध कायम किया जाकर आरोपीगणो को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था जहा से माननीय न्यायालय के आदेश पर जिला जेल सीधी भेज दिया गया था। माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट सीधी के द्वारा दोनो आरोपीगणो को दिनाँक 14/05/2024 को सशर्त जमानत दी थी कि वह पुनः अपराध घटित नहीं करेगा। आरोपी द्वारा सशर्त जमानत का लाभ प्राप्त करने के बाद लगातार अपराध घटित किया जा रहा था जिससे आमजन मानस में काफी भय व्याप्त हो रहा था आरोपीगणो के द्वारा पुनः थाना कोतवाली में गृह भेदन चोरी के घटना को अंजाम देने पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 358/24 धारा 457, 380 भादवि0 का कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंखन किए जाने पर थाना प्रभारी जमोड़ी द्वारा पूर्व अपराध एवं वर्तमान अपराध से सबंधित सुसंगत दस्तावेजों को समाहित करते हुये जमानत निरस्ती प्रकरण तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट के न्यायालय में लोक अभियोजक अधिकारी जिला सीधी के माध्यम से पेश किया गया जिसकी सुनवाई बाद आरोपी आनंद यादव उर्फ छोटू पिता सुदर्शन यादव उम्र 25 वर्ष निवासी परवार थाना जमोड़ी एवं उसके साथी रवि बंशल पिता सम्पति बंसल उम्र 19 वर्ष निवासी पनवार थाना जमोडी को दिनाँक 13/08/24 को पूर्व में दी गई जमानत को निरस्त किया गया है।

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